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मस्तूरी पाराघाट के सरपंच प्रदीप सोनी बर्खास्त,,

बिलासपुर,,, जिले के मस्तुरी क्षेत्र के पाराघाट गांव के सरपंच प्रदीप सोनी को प्रशासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है! यह कार्रवाई बिलासपुर के S.D.M. (उप जिलाधिकारी) ने धारा 40 के तहत की, जो प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित है! प्रदीप सोनी पर आरोप है! कि उन्होंने छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होने के बावजूद लगातार पंचायत चुनावों में हिस्सा लिया! इस कारण उनकी वैधता पर सवाल उठे हैं!

इसके अलावा, प्रदीप सोनी को कलेक्टर द्वारा रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत जिलाबदर भी किया गया था! जो एक गंभीर प्रशासनिक कदम है! रासुका के तहत व्यक्ति को जिला सीमा से बाहर भेज दिया जाता है! ताकि उसकी गतिविधियों को रोका जा सके! प्रदीप सोनी का नाम अवैध रूप से आबादी भूमि पर कब्जा करने सहित कई अन्य अपराधों में भी जुड़ा रहा है! इससे पहले भी उनकी कई शिकायतें प्रशासन तक पहुंच चुकी थीं! जिनमें आरोप था! कि उन्होंने स्थानीय भूमि के नियमों का उल्लंघन किया और सरकारी जमीनों पर कब्जा किया! इस बर्खास्तगी और जिलाबदर की कार्रवाई से यह साफ हो गया है! कि प्रशासन अब इस तरह की अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हो गया है! प्रदीप सोनी की कार्रवाई को लेकर स्थानीय जनता में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं! कुछ लोग इसे प्रशासन का सही कदम मान रहे हैं! जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक कदम करार दिया है!  इस घटना ने प्रशासनिक कड़ी कार्रवाई की मिसाल पेश की है! जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में सख्ती की उम्मीद जताई जा रही है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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