
बिलासपुर,,, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों निर्वाचन 2025 के दौरान शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जिले की सीमा में निवासरत शस्त्र लायसेंसियोें के लायसेंसी हथियार एवं कारतूस, मैग्जीन, बारूद आदि को संबंधित थाने में, थाना प्रभारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कराने आदेशित किया गया है। इस आदेश का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों में आसीन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्यों एवं निशानेबाजों तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड, इसके अतिरिक्त ऐसे लायसेंसधारी जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना नहीं है उन्हें लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराने से छूट होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 25 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा, तत्पश्चात 4 मार्च 2025 तक थाना प्रभारी लायसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस करेंगे।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.03.19अरपा सूखी फिर भी रेत चोरी जारी, दिनदहाड़े दौड़ते ट्रैक्टर-हाइवा, तालाब भी नहीं सुरक्षित; खनिज विभाग, पुलिस और सिस्टम की चुप्पी पर उठे बड़े सवाल—आखिर किसके इशारे पर चल रहा ये बेखौफ अवैध खनन का सिंडिकेट?…
Uncategorized2026.03.18गैस माफिया पर छापा: सैकड़ों सिलेंडर बरामद! कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप, खाद्य विभाग का सख्त संदेश—अब नहीं चलेगा खेल, नियम से लें गैस वरना होगी कार्रवाई…
Uncategorized2026.03.18बिना मंजूरी TPO नियुक्ति, छात्रों की फीस से करोड़ों का भुगतान! NSUI का आरोप—फर्जीवाड़ा बंद करो, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन…
Uncategorized2026.03.18सिम्स में जननी सुरक्षा का सच बेनकाब! प्रसूता को नहीं मिली बेड, निजी अस्पताल भेजने का आरोप, मीडिया पहुंचते ही खुला ‘फुल वार्ड’ का खेल, गरीब परिजन परेशान, सिस्टम पर सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत ने फिर खड़े किए गंभीर मुद्दे…
